फतेहपुर। जिला कारागार में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनुराधा शुक्ला की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया… उन्होंने जेल में निरुद्ध बन्दियों को उनके विधिक अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि यदि किसी भी बन्दी को किसी भी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं कोई विधिक समस्या है तो वे अपनी समस्या के निराकरण हेतु प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित कर सकते हैं… साथ ही साथ जिनकी जमानत सात वर्ष तक की सजा वाले बन्दियों की नहीं हुई है वे अपने प्रार्थना पत्रो को जेल अधीक्षक के माध्यम से अग्रसारित करा कर भेज सकते हैं… उन्होंने कहा कि यदि की बन्दी की जमानत हो गई है और वे छूटे नहीं हैं एवं उनके पास अधिवक्ता नहीं है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में निःशुल्क अधिवक्ता हेतु जेल अधीक्षक के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं… उन्होंने बन्दियों से जेल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बन्दियों से जानकारी ली, बन्दियों द्वारा बताया गया कि जेल में खाना, पानी समय से मिलता है… आज प्रातः खाने में रोटी, चावल, अरहर की दाल व लौकी की सब्जी दी गई है… जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण रोहित मिश्रा ने कहा कि जो बन्दी अपनी कौशल के माध्यम से आत्म निर्भर बनना चाहते है वे अपने-अपने कौशल के अनुरूप कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण के माध्यम से निःशुल्क शिक्षण जिला कारागार में प्राप्त कर सकते हैं… पैरालीगल वेलेंटियर अनीत अग्रहरि ने कहा कि जिन बन्दियों के पास कोई पैरवी हेतु अधिवक्ता नहीं है वे निःशुल्क अधिवक्ता हेतु प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं… साथ ही जिन बन्दियों के माता-पिता व भाई वृद्ध व दिव्यांग हैं वे पैरालीगल वेलेंटियर्स के माध्यम से अपने-अपने दस्तावेज देकर ऑनलाइन कराकर सरकार के योजनाओं का लाभ ले सकते हैं… जेल अधीक्षक ने बताया कि शुक्रवार को प्रातः की गणना के अनुसार महिला बैरिक में 63 महिलाएं एवं 1435 पुरुष एवं 41 किशोर बन्दी निरुद्ध हैं… इस मौके पर जेल अधीक्षक मो0 अकरम खान, जेलर डॉ0 आलोक शुक्ला, डिप्टी जेलर एके कुशवाहा, जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन एवं पैरालीगल वेलेंटियर्स उपस्थित रहे…